झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को 2014 के झरिया विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के उड़नदस्ता टीम द्वारा पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने के आरोप में कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में झरिया पूर्व विधायक को आज एंबुलेंस से धनबाद कोर्ट में पेश हुए थे। 2014 के झरिया विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के उड़नदस्ता टीम के द्वारा दर्ज मामले में आज धनबाद न्यायालय में छह गवाहों का भी परीक्षण हुआ जिसमें संजीव सिंह पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके।
वही आज की पेशी के दौरान धनबाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। वही न्यायालय के समक्ष पेशी के पश्चात इस मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह को दोषमुक्त होने की जानकारी देते हुए उनके अधिवक्ता जावेद खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि के मामले में पूर्व विधायक को दोष मुक्त करार न्यायालय द्वारा कर दिया गया है