1 सितंबर से आधार-पीएफ, जीएसटी, एलपीजी, चेक क्लीयरेंस के बदल रहे नियम

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इस बार एक सितंबर से कई ऐसे नियम (Rules change) बदल रहे हैं जिसका असर नौकरी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से लेकर व्यापारी और आम लोगों पर पड़ेगा। जीएसटी के जानकार अधिवक्ता ओमकार शर्मा ने बताया कि जो नियम 1 सितंबर से बदलने जा रहे हैं, उनमें आधार-पीएफ, जीएसटी, एलपीजी, चेक क्लीयरेंस सहित कई ऐसे नियम हैं। इन नियमों में बदलाव से सभी के रोजमर्रा जिंदगी के साथ जेब पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इससे यूपी समेत देशभर के तमाम लोग प्रभावित होंगे। ऐसे में इनकी जानकारी होनी जरूरी है।

Aadhaar Card- PF लिंक

इम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने सेक्शन 142, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के नियमों में बदलाव किया है। जिसकी वजह से अब आधार कार्ड और पीएफ अकाउंट को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। अगर आप पीएफ अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो एक सितंबर से आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

LPG की कीमतें

हर महीने की एक तारीख को एलपीजी की कीमतों में कंपनियां बदलाव करती हैं। इस बार भी एक सितंबर से बदलाव हो सकता है। जुलाई के महीने में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25.50 रुपयेे और अगस्त में 25 रुपये का इजाफा हुआ था।

जीएसटी आर-1

माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले जीएसटीएन ने करदाताओं के लिए जारी एक परामर्श में कहा है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6), एक सितंबर 2021 से अमल में आ जायेगा। यह नियम जीएसटीआर -1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है।

नियम के अनुसार, यदि किसी पंजीकृत कारोबारी ने पिछले दो महीने के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की दी गई आपूर्ति का विवरण फॉर्म जीएसटीआर-1 में दाखिल करने की मंजूरी नहीं मिलेगी। ऐसे कारोबारी जो तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं यदि उन्होंने पिछली कर अवधि के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो उनके लिये भी जीएसटीआर-1 दाखिल भरने पर रोक होगी।

एक्सिस बैंक चेक क्लीयरेंस

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2020 में चेक क्लीयरेंस को लेकर न्यू पाॅजिटिव पे सिस्टम नोटिफाई किया था। यह 1 जनवरी 2021 से लागू हो गया है। कई बैंकों ने पहले ही इस सिस्टम को लागू कर दिया था। लेकिन एक्सिस बैंक 1 सितंबर 2021 से इसे लागू कर रहा है। बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी दे रहा है।

पॉजिटिव पे सिस्टम

पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है जो चेक के जरिये धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत, जो व्यक्ति चेक जारी करेगा, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकरी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस-चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा और संबंधित बैंक शखा को इसकी जानकरी दी जाएगी।

SBI आधार पैन लिंक

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों से कहा है कि 30 सितंबर तक आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कर लें। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं और यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो आपको कई तरह के वित्तीय लेनदेन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

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