नई दिल्ली. देश में जल्द ही व्हाट्सअप, सिग्नल और ओटीटी की मनमानी जल्द ही खत्म होगी। इसके लिए सरकार नया टेलीकॉम ड्रॉफ्ट बिल लेकर आ रही है। दरअसल अभी तक सोशल मीडिया ऐप, ओटीटी को लेकर कोई नियम नहीं है। ऐसे में सोशल मीडिया और ओटीटी पर पोर्न, अश्लील कंटेट के साथ गाली-गलौज का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से यह बिल लाया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार टेलिकम्यूनिकेशन ड्रॉफ्ट बिल के तहत व्हाट्सअप, सिग्नल और अन्य ओवर द टॉपर (ओटीटी) सर्विस को जल्द कानून के दायरे में लाया जाएगा। इससे इनते सर्विस प्रोवाइडर की जवाबदेही तय होगी। वही नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द होने की कार्रवाई की जा सकेगी। बताया जाता है कि बिल के अनुसार सोशल मीडिया और ओटीटी ऐप्स के डेटा को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में पेश किया जाएगा। ऐसे में सोशल मीडिया के डेटा के लीक होने या फिर हैक करने की घटनाओं में कमी आएगी।
ये सर्विस होंगी दायरे में
बिल में टेलीकॉम्यूनिकेशन सर्विस जैसे ब्रॉडकॉस्टिंग सर्विस इलेक्ट्रॉनिक मेल, वॉइस मेल, वॉइस, वीडियो और डेटा कम्यूनिकेशन सर्विस, ऑडियो सर्विस, वीडियोटेक्स सर्विस, फिक्स्ड और मोबाइल सर्विस, इंटरनेट और ब्रॉडबंैड सर्विस, सैटेलाइड-बेस्ड कम्यूनिकेशन सर्विस को शामिल किया गया है। इसके अलावा इंटरनेट बेस्ड कम्यूनिकेशन सर्विस, इन-फ्लाइट और मैरिटाइम कनेक्टिविटी सर्विस, इंटरपर्सनल कम्यूनिकेशन सर्विस, मशीन टू मशीन कम्यूनिकेशन सर्विस, ओटीटी शामिल है।