लंदन में हाईकोर्ट ने नीरव मोदी को ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। गुरुवार यानी आज लंदन हाईकोर्ट के जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे की बेंच ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि भारत प्रत्यर्पण का आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमित के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि अब आगे अपील की जरूरत नहीं है।
खास बात यह है कि इन्ही दोनों जजों ने नीरव मोदी की पिछली याचिका खारिज करते हुए भारत में प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी और कहा था कि नीरव मोदी का भारत में प्रत्यर्पण किसी भी तरह से अन्यायपूर्ण या दमनकारी नहीं है