ताजमहल को 1 करोड़ से ज्यादा का नोटिस भेजा गया है। नोटिस में ताजमहल के पानी और प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस भेजा गया है। एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद (आगरा सर्कल) राज कुमार पटेल ने यह जानकारी दी है।
न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक, पानी से जुड़ा टैक्स (Water tax Taj Mahal) बकाया करीब 1 करोड़ रुपये है और प्रॉपर्टी से जुड़ा बकाया टैक्स property tax of Taj Mahal) 1.40 लाख रुपये है। यह बकाया वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 का है।
15 दिनों में पैसे नहीं दिए तो ताजमहल जब्त हो जाएगा
आगरा नगर निगम (Agra Municipal Corporation) ने ताजमहल को नोटिस में 15 दिन की मोहलत दी है। अगर 15 दिन में ताजमहल ने टैक्स नहीं दिया तो ताजमहल को जब्त कर लिया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एएसआई राज कुमार पटेल का कहना है कि स्मारकों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता है।
एएसआई राज कुमार पटेल ने आगे कहा कि पानी के लिए टैक्स भरने के लिए भी हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि ताज महल का कोई व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं है। पानी का इस्तेमाल तो यहां हरियाली को कायम रखने के मकसद से किया जाता है।
पहली बार नोटिस आया
ऐसा पहली बार है जब ताजमहल को इस तरह का नोटिस आया है। एएसआई के अधिकारियों ने कहा कि ताजमहल को 1920 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था और ब्रिटिश शासन के दौरान भी स्मारक पर कोई टैक्स या वाटर टैक्स नहीं लगाया गया था।