जेल में ही मनेगी लालू यादव की होली, झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर अब 1 अप्रैल को होगी सुनवाई

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चारा घोटाला  (Fodder Scam) के सबसे चर्चित मामला डोरंडा कोषागार मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद (Lalu prasad) की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है. लालू प्रसाद के वकील ने आज कोर्ट में सुनवाई केे दौरान सभी कागजात पेश किए जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अब इस मामले में सुनवाई 1 अप्रैल को सुनवाई होगी. लालू प्रसाद चारा घोटाला के सबसे चर्चिच डोरंडा कोषागार मामले में 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में सजाफ्ता हैं. उन्हें कोर्ट ने पांच साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया है. जिसके बाद कोर्ट में उन्होंने फैसले को चुनौती दी थी. और इसपर शुक्रवार को सुनवाई हुई.

यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का है. CBI ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़े का अनोखा फॉमूर्ला तैयार किया. 400 सांड़ को हरियाणा और दिल्ली से कथित तौर पर स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया, ताकि बिहार में अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें पैदा की जा सकें पशुपालन विभाग ने 1990-92 के दौरान 2,35, 250 रुपए में 50 सांड़, 14, 04,825 रुपए में 163 सांड़ और 65 बछिया खरीदीं थी.

चार मामलों में दोषी करार दिए गए हैं लालू प्रसाद

इससे पहले लालू प्रसाद चार मामलों में दोषी पाए गए हैं उन्हें चाईबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में दोषी पाए गए हैं. इस मामले में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई हैं. तो वहीं देवघर ट्रेजरी से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में दोषी लालू प्रसाद को साढे तीन साल की सजा मिली है. जबकि चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ रुपए अवैध निकासी मामले में उन्हें फिर पांच साल की सजा सुनाई गई है. लालू प्रसाद को सबसे ज्यादा सजा दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में मिली है. उन्हें इस मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है. चारो मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है

कई गंभीर बिमारियों से पीड़ित हैं लालू प्रसाद

दरअसल लालू प्रसाद कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी रोग, किडनी में स्टोन, तनाव, थैलेसीमिया, प्रोस्टेट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, ब्रेन से सम्बंधित बीमारी, कमज़ोर इम्यूनिटी, दाहिने कंधे की हड्डी में दिक्कत, पैर की हड्डी की समस्या, आंख में दिक्कत है. यही वजह है कि कोर्ट ने उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रिम्म में रहने की राहत दी है.

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