आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दो दिन पहले 19 मई को बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ओम प्रकाश चौटाला इससे पहले भी अन्य मामलों में 10 सजा काट चुके हैं। अब इस मामले में चौटाला को कितनी सजा होगी इसके लिए कोर्ट 26 मई को बहस करेगा।
कोर्ट के इस फैसले से 86 साल के ओमप्रकाश चौटाला की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है, जिससे उनके समर्थकों में मायूसी छा गई है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI ने 26 मार्च 2010 को ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी। चार्ज शीट दाखिल करते हुए CBI ने आरोप लगाया था कि 1993 से 2006 के बीच उन्होंने वैध आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपए जुटाए थे।
3.68 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है जब्त
प्रवर्तन निदेशालय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की साल 2019 में 3 करोड़ 68 लाख रुपए की संपत्तियों को जब्त कर चुका है। इसमें चौटाला के प्लॉट, फ्लैट और जमीन शामिल थे। आपको बता दें कि ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत FIR दर्ज होने पर हुई थी।
10 साल की काट चुके हैं सजा
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को इससे पहले 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी ठहराया जा चुका है। इस मामले में चौटाला प्रीवेंशन ऑफ करप्शन में और षड्यंत्र में दोषी पाए गए थे, जिसमें 10 साल की सजा हुई थी। वह इस सजा को पूरी करके पिछले साल ही जेल से बाहर आए थे।