अध्यादेश मामले में केंद्र सरकार को SC का नोटिस, AAP सरकार को भी याचिका में बदलाव का आदेश दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाहों पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली सरकार को याचिका में बदलाव करने को कहा और एलजी को पक्ष बनाने को कहा है ।

AAP सरकार ने दायर याचिका में कहा था- केंद्र द्वारा लाया गया अध्यादेश असंवैधानिक है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को रद्द करने और उस पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है।

 

बता दें कि मामले में पहली सुनवाई 4 जुलाई को हुई थी, तब कोर्ट ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया था।इसके बाद 6 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने अदालत से इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी।

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