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रांची – गांव से आने-जानेवाले छात्रों, वृद्धों व दिव्यांगों का नहीं लगेगा बस भाड़ा राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आने जाने वालों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को स्वीकृति दी है. इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से उच्च शिक्षा के लिए शहर आने वाले छात्र-छात्राओं के साथ साथ ग्रामीणों को परिवहन सुविधा देना है. इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बस या अन्य परिवहन वाहन चलाने वालों को विशेष छूट दी गई है. इन बसों में चलने वाले छात्रों, वृद्धों, दिव्यांगों, विधवा, सैनिकों की भाड़े में 100% की छूट दी गई है. मंत्रिपरिषद ने इस योजना सहित 19 प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दी. वहीं सरकार ने पिछड़ा वर्ग को ओपन कैटेगरी में रखते हुए राज्य के सभी 49 नगर निकायों में चुनाव कराने का फैसला किया है. इनमें उन नगर पालिकाओं में भी चुनाव होगा जिसका 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है.
मिलेगा परमिट योजना में मध्यम दर्ज के वाहनों को
इस योजना के तहत वैसे हल्के और मध्यम दर्जे के व्यावसायिक चार पहिया वाहन, जिसकी क्षमता चालक को छोड़कर 42 यात्रियों को ले जाने की होगी उन्हें परमिट व अन्य सुविधाएं दी जायेगी. इस के तहत वाहनों को अस्थायी परमिट नहीं दिया जायेगा. एक बार में पांच वर्ष या आदेश में जितने समय की अवधि दी जायेगी वह प्रभावी होगी. वाहनों को पहली बार परमिट देने की तिथि से पांच वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए रोड टैक्स में छूट दी जायेगी. परमिट व निबंधन शुल्क के तौर पर सिर्फ एक रुपया लिया जायेगा. नये वाहन लेने पर अगले पांच वर्ष के लिए पांच प्रतिशत ब्याज में छूट भी दी जायेगी.
Reporter – अखिलेश कुमार