धनबाद। शादी की नीयत से नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुराचार करने के मामले का आरोपी राजा भुइयां को अदालत ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
पोस्को की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत आरोपी राजा भुईयां को अपहरण के आरोप में 5 वर्ष का कैद एवं एक हजार रुपए आर्थिक जुर्माना तथा दुराचार के मामले में 20 वर्ष का कैद एवं 5 हजार रुपए आर्थिक जुर्माना की सजा दी है। आरोपी धनसार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ 26 नवंबर 2018 को धनसार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
आरोप में पीड़िता के पिता द्वारा कहा गया था कि 26 नवंबर 2018 की शाम 4:30 बजे आरोपी उसकी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया जहां वह उसकी नाबालिग पुत्री को अपनी मौसी के यहां रखकर उसके साथ दुराचार किया था।
पुलिस आरोपी के खिलाफ 24 जनवरी 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था तथा अदालत ने 11 मार्च 2019 को आरोप का गठन किया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 5 गवाहों की गवाही कराई गई थी।