झरिया। विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह विधानसभा सत्र के चौथे दिन विधानसभा में पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल अंतर्गत मार्शलिंग यार्ड सिंदरी रेलवे साइडिंग से बिना अनुमति का कोयला उठाओ व प्रदूषण के संबंध में विधानसभा में मामला उठाया।
विधायक पूर्णिमा ने कहा कि गत दिनों झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा विभागीय 3 सदस्यीय समिति गठित की गई ।इस दौरान समिति द्वारा उक्त साइडिंग का निरीक्षण की ।जिसके तहत विभाग द्वारा किसी प्रकार का स्वीकृति पत्र निर्गत नहीं किया गया था।
फिर भी मिलीभगत कर बीना मापदंड के अवैध रूप से सेटिंग कर संचालक संचालन किया जाता रहा। साथ ही किसी प्रकार का प्रदूषण पर रोकथाम का उपाय नहीं की गयी। नहीं तो पानी छिड़काव, चारदीवारी व पौधारोपण सहित अन्य मापदंडों का अनुपालन नहीं किया जाता रहा। जिस से फैलने वाले प्रदूषण से आसपास के रहने वाले हजारों लोग का जीवन प्रभावित हो रहा है ।बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है ।
विधायक ने सरकार से बिना स्वीकृति का संचालित साइडिंग से कोयला तथा अन्य जनित सामग्रियों का उठाव पर तत्काल रोग लगाते हुए संबंधित एजेंसी के खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई करने की मांग की । जिस पर सरकार द्वारा जवाब कहा गया की इकाई को पर्षद से सबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है।
यह इकाई प्रदूषण मानकों की श्रेणी में ग्रीन कैटेगरी ग्रीन प्रदूषण मे आता है। इकाई दौरा बिना अनुमति के कार्य किए जाने अधिकारों से पर्यावरण क्षति के रूप में 4 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना वसुला गया। पार्षद द्वारा इकाई को निर्देश दिया गया है कि जब तक संचालन सहमिति प्रदान नहीं किया जाता तब तक वह कार बंद रखेंगे।