जेल से रिहाई की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आर्यन खान (Aryan Khan) मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आने वाले थे मगर जेल तक बेल आर्डर की कॉपी समय पर नहीं पहुंच सकी बताया जा रहा है कि अब आर्यन खान को शुक्रवार के दिन जेल से रिहाई नहीं मिल पाई है, उन्हें शनिवार के दिन रिहा किया जाएगा यानी उन्हें एक और रात जेल में बितानी होगी।
डीसीपी जेल (DCP Prisons) ने बताया कि हम बॉक्स को सुबह 7:30 बजे खोलते हैं, और फिर कार्यवाही सुबह 8 बजे शुरू होती है, जिसके बाद लगभग 9:30-10 बजे रिलीज होगी। आज रिलीज का समय हो गया वे आ सकते हैं और सिर्फ कागजात जमा कर सकते हैं, यह सुबह 7:30 बजे ही खुलेगा।
एक्ट्रेस जूही चावला ने उनकी एक लाख रुपये का बॉन्ड भरकर जमानत ली है और वकीलों ने सारी औपचारिकताओं को पूरा किया सेशन कोर्ट के बाहर जूही चावला ने कहा कि मैं बस खुश हूं कि यह सब खत्म हो गया है और आर्यन खान बहुत जल्द घर आएंगे। मुझे लगता है कि यह सभी के लिए बड़ी राहत है।
इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा। न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांम्ब्रे ने शुक्रवार को फैसले के पांच पन्नों के प्रभावी अंश की प्रति पर हस्ताक्षर किये।गौर हो कि आर्यन समेत तीन आरोपियों को बीते दिन बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी,आर्यन को कई शर्तें भी माननी होंगी, जिसमें एक यह है कि वह देश से बाहर नहीं जा सकते हैं मतलब कि अगर वे देश से बाहर जाना चाहेंगे तो इसके लिए अदालत की परमीशन लेनी होगी।
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश द्वारा निर्धारित शर्तें इस प्रकार हैं-
1 लाख रुपये के बॉन्ड पर आर्यन को बेल
केस के किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे आर्यन
कोर्ट केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे
हर शुक्रवार को NCB ऑफिस में लगानी होगी हाजिरी
आवेदक/अभियुक्त उन गतिविधियों के समान किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिनके आधार पर उक्त सीआर उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए पंजीकृत है।
आवेदक/अभियुक्त सह-अभियुक्त या समान गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी अन्य व्यक्ति के साथ संचार स्थापित करने का प्रयास नहीं करेंगे या संचार के किसी भी माध्यम के माध्यम से उनके खिलाफ आरोपित समान गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को कॉल नहीं करेंगे।
आवेदक/अभियुक्त ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जो माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस अधिनियम के तहत स्थापित) के समक्ष कार्यवाही के प्रतिकूल हो।
आवेदक/अभियुक्त को अपना पासपोर्ट तत्काल विशेष न्यायालय के समक्ष सरेंडर करना होगा।
आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त कार्यवाही के संबंध में कोई भी बयान नहीं देंगे।
आवेदक/अभियुक्त ग्रेटर मुंबई में एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।