मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आज जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। पंकज मिश्रा को 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था।
पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करते हुए अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था। मेडिकल ग्राउंड को आधार बनाते हुए याचिका दायर की गयी थी जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया। ईडी कोर्ट ने पहले ही पंकज मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज किया था। इसके बाद पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट का रुख किाय था।
ईडी ने पंकज मिश्रा के खिलाफ साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लौंडरिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें भी कई अधिकारियों के नाम और बड़े खुलासे किए गये हैं।