दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक मामले में ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही 15 लाख का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों की सजा पर दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.”दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक मामले में ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की जेल और 15 लाख का जुर्माने की सजा सुनाई है. स्पेशल जज विकास ढुल की कोर्ट ने सुनाया फैसला. 4 संपत्तियों को जब्त किया जाएगा.
वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को कोर्ट से ही हिरासत में लिया जाएगा. कोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों की सजा पर दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. CBI के वकील ने हरियाणा (Haryana) के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर जिम्मेदार पद का दुरुपयोग करने की दलील देकर अधिकतम सजा की मांग की थी. वहीं चौटाला के वकील ने उनकी 87 साल उम्र और शारिरिक रुप से 90 प्रतिशत दिव्यांगता और पहले से हिरासत में काटे गए दिनों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम सजा की मांग की थी.