ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आज (23 मई 2022) वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट में कुल 3 याचिकाएं दायर की गई हैं जिसपर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश सुनवाई कर रहे हैं।
मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका दायर की है। जबकि हिन्दू पक्ष की ओर से लक्ष्मी देवी, राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने याचिका दायर की है।
वाराणसी कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से कुल 7 मांगे रखी गई हैं। हिन्दू पक्ष ने मांग की है कि श्रृंगार गौरी में रोजाना पूजा करने की इजाजत मिले, वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत मिले, नंदी के सामने की दीवार को तोड़ कर मलबा हटाया जाए, शिवलिंग की लम्बाई और चौड़ाई जानने के लिए सर्वे किया जाए और वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम किया जाए।
वहीं मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर 2 मांगे कोर्ट के सामने रखी हैं। मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने को सील करने का विरोध किया है। साथ ही 1991 के एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल उठाये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए वाराणसी कोर्ट को 8 हफ्ते का समय दिया है और इसी समय के अन्दर सुनवाई पूरी करने के लिए कहा है। कोर्ट में सुनवाई दोपहर लंच के बाद 1.30 बजे से होगी।
वहीं सुनवाई से पहले ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त एडवोकेट विशाल सिंह ने कहा, “फाइल आज जिला न्यायालय में आएगी और मामले की सुनवाई जिला न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे।
कोर्ट का जो भी आदेश होगा, उसे सभी मानेंगे। यह रिपोर्ट निष्पक्ष है। मैंने दोनों पक्षों की ओर से कही गई हर बात का जिक्र किया है। रिपोर्ट से कुछ भी लीक होने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि यह दायर होने तक गोपनीय है। अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद यह सार्वजनिक डोमेन में आता है।”