लखीमपुर हिंसा मामले में देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचे मामले में योगी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर कोर्ट ने अपनी असंतुष्टि जाहिर की है। ऐसे में मामले को किसी और एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया है।
बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश ने उत्तर प्रदेश के DGP को निर्देश दिया है कि लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़े हुए सभी सबूतों को संभाल कर रखें।
बता दें कि इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जांच में लगे अधिकारियों के व्यवहार से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ठीक से जांच कर पायेंगे। CJI ने कहा कि जिन अधिकारियों को इस मामले की जांच में लगाया गया है, सभी वहीं के लोकल फील्ड ऑफिसर्स हैं। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक वैकल्पिक एजेंसी के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए कहा है जो इस मामले की जांच कर सकती है।