हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार, रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत थोड़ी देर में सुनाएगी सजा

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सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने गुरुवार (27 अक्टूबर, 2022) को दोषी करार दिया है। कोर्ट दोपहर तीन बजे सजा सुनाएगी। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनावों से जुड़ा है। उस दौरान आजम खान ने कथित तौर पर चुनावी भाषण के दौरान भड़काऊ बयानबाजी की थी।

बता दें, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामल में पहले 21 अक्टूबर को ही फैसले की तारीख कोर्ट ने तय की थी, लेकिन, आजम खान की तरफ से लिखित बयान देने के लिए समय की मांग की गई थी। उसके बाद अदालत ने फैसले की तारीख 27 अक्टूबर तय की थी।

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