बिहार के मोकामा से राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को घर में एके-47 (AK-47), मैगजीन और ग्रेनेड रखने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इस सजा के ऐलान के बाद अब अनंत सिंह की विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि, इस मामले में 14 जून को अनंत सिंह दोषी पाये गए थे।
अब इस केस में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने मंगलवार को अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह अभी पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। इस सजा के ऐलान के बाद अनंत सिंह की विधायकी (MLA) भी जा सकती है, क्योंकि अमूमन किसी भी विधानसभा सदस्य को आपराधिक मामले में दो साल की सजा मिलने पर सदस्यता चली जाती है।
हालांकि, अनंत सिंह के वकील सुनील कुमार ने कहा कि सजा के फैसले को पटना हाइकोर्ट (Patna High Court) में चुनौती दी जाएगी और अपील दायर की जाएगी। इस मामले में बाहुबली विधायक के साथ उनके घर के केयरटेकर सुनील राम को भी इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है।
बिहार पुलिस (Bihar Police) ने साल 2019 के अगस्त महीने में अनंत सिंह के बाढ़ थाने के अंतर्गत आने वाले गांव लदमा (Ladma) के पुश्तैनी घर पर छापा मारा था। जिसमें एक एके-47, मैगजीन, हैंड ग्रेनेड और दो दर्जन से अधिक कारतूस की बरामदगी हुई थी।
पुलिस के मुताबिक, छापेमारी की खबर के बाद बाहुबली विधायक अनंत सिंह वहां से निकल गए थे, चार दिनों की फरारी के बाद में अनंत सिंह ने दिल्ली की साकेत कोर्ट (Saket Court) में सरेंडर किया था। इस मामले में उनके घर के केयरटेकर सुनील राम को गिरफ्तार किया गया था।
अगस्त, 2019 में तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह (ASP Lipi Singh) के नेतृत्व में तड़के चार बजे की गई छापेमारी में करीब 11 घंटे तक अनंत सिंह के घर पर तलाशी अभियान चला था। इस छापेमारी के दौरान छह थानों की पुलिस ने भाग लिया था। इस छापेमारी में हथियारों की बरामदगी के बाद बाढ़ थाने (Badh Police Station) में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। फिर अनंत सिंह और घर के केयरटेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल किया गया था।