आम्रपाली ग्रुप के पूर्व सीएमडी की जमानत याचिका खारिज, पीठ ने कहा, आपने हजारों घर खरीदारों को ठगा है

136 0

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने हजारों घर खरीदारों को धोखा दिया और वे किसी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने शर्मा की जमानत याचिका पर अभियोजन एजेंसी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, जो इस मामले में चार साल से अधिक समय से जेल में हैं।

आपने हजारों घर खरीदारों को ठगा है…
पीठ ने कहा, आपने हजारों घर खरीदारों को ठगा है। रियल एस्टेट समूह के पूर्व सीएमडी और फर्म के अन्य निदेशकों को शीर्ष अदालत के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया था। फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि प्रबंधन द्वारा बड़ी मात्रा में घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी की गई है। अदालत ने कहा कि अपराध बहुत बड़ा है और यहां तक कि उसे भी समस्या से निपटने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अदालत ने कहा, आपका मामला साधारण धोखाधड़ी का मामला नहीं है। हजारों घर खरीदारों की दुर्दशा देखें। आपको हमारी सहानुभूति नहीं हो सकती है। बेहतर होगा कि आप जेल में रहने का आनंद लें। यह अदालत बहुत अच्छी तरह से जानती है कि आपने क्या किया। आपने गड़बड़ी की और हम कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। बड़ी संख्या में घर खरीदार पीड़ित हैं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने इस मामले में अनिल शर्मा को मेडिकल आधार पर कुछ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।

चार साल जेल में है अनिल शर्मा
अनिल शर्मा और अन्य आरोपी 2018 में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और मनी लॉन्ड्रिंग सहित विभिन्न अपराधों के लिए अपनी गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं और लगभग चार साल जेल में बिता चुके हैं। उन पर घर खरीदारों के पैसे हड़पने का आरोप लगा है। शीर्ष अदालत ने अपने 23 जुलाई, 2019 के फैसले में घर खरीदारों द्वारा किए गए भरोसे को भंग करने के लिए दोषी बिल्डरों पर नकेल कस दी थी और रियल एस्टेट कानून रेरा के तहत आम्रपाली समूह के पंजीकरण को रद्द करने का आदेश दिया था। साथ ही राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) भूमि के पट्टों को समाप्त करके इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख संपत्तियों से बेदखल कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आम्रपाली द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का निर्देश दिया था। इस फैसले के साथ आम्रपाली समूह के 42,000 से अधिक घर खरीदारों को राहत मिली थी। ईडी के अलावा दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) भी रियल एस्टेट समूह के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों की जांच कर रहे हैं।

Spread the love

Awaz Live

Awaz Live Hindi Editorial Team members are listed below:

Related Post

यूपी की जेलों में बजेगा गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र, धार्मिक प्रवचन का ऑडियो प्रसारण भी होगा, मदरसों के भी कायाकल्प की तैयारी

Posted by - April 8, 2022 0
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दोबारा सत्ता में आने के बाद काफी सक्रिय नजर आ रही है। बता दें कि…

जम्मू कश्मीरः बांदीपोरा में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार, चीनी ग्रेनेड के साथ-साथ AK-47 की गोलियां जब्त

Posted by - April 6, 2023 0
जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिस और भारतीय जवानों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बांदीपोरा में नाका चेकिंग…

दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, BJP मुख्यालय में सभागार बना रही L&T पर 5 लाख का जुर्माना

Posted by - November 1, 2022 0
दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा निरीक्षण के दौरान राजधानी में बन रहे बीजेपी दफ्तर के अंदर सभागार…

Delhi Vidhansabha में हंगामा, AAP विधायक ने लहराई नोटों की गड्डी, कहा- मुझे खरीदने की कोशिश की गई

Posted by - January 18, 2023 0
दिल्ली विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ है। हंगामे के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने सदन…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *