रमजान को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, मुस्लिम कर्मचारियों को लेकर जारी किया यह खास आदेश

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बिहार सरकार ने रमजान को लेकर मुस्लिम कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक, रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारी एक घंटे पहले ऑफिस आकर तय समय से एक घंटे पहले अपने घर जा सकेंगे। इससे उनको रोजा खोलने में दिक्कत नहीं होगी।सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, सरकार ने रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों और अधिकारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है, ‘रमजान की अवधि में मुस्लिम अधिकारियों और कर्मियों को एक घंटा पहले ऑफिस आने की अनुमति होगी और तय वक्त से एक घंटे पहले वो ऑफिस से जा सकेंगे। यह आदेश स्थायी रूप से हर साल के लिए प्रभावी रहेगा।

इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार, रमजान को दुनिया भर के मुसलमानों के लिए जरूरी बताया गया है। रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का नौवां महीना है, जिसमें लगभग 30 दिनों तक रोजा (उपवास) रखा जाता है। इस महीने के दौरान मुसलमान सुबह से शाम तक भोजन या पानी का सेवन नहीं करते हैं। वे सहरी (सुबह से पहले का भोजन) करते हैं और शाम को ‘इफ्तार’ के साथ अपना दिन भर का रोजा (उपवास) तोड़ते हैं।

नीतीश सरकार के जारी आदेश के पीछे की मुख्य वजह यही है काम प्रभावित न हो। अगर रमजान में मुस्लिम कर्मचारी-अधिकारी तय वक्त से एक घंटा पहला ऑफिस आएंगे तो उनके निर्धारित वक्त से पहले निकलने में कोई असर नहीं होगा। वो निर्धारित वक्त से पहले आकर काम पूरा कर सकेंगे। वहीं नीतीश सरकार के इस फैसले को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई।

बिहार की नीतीश सरकार के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए नीतीश सरकार ने यह फैसला किया है। भाजपा नेता अरविंग कुमार सिंह ने मांग की है कि चैत्र नवरात्रि और राम नवमी के मद्देनजर भी सरकार को एक आदेश जारी करना चाहिए। वहीं आरजेडी और जेडीयू ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।

इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चैत्र नवरात्रि और रामनवमी को लेकर एक खास आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक, नवरात्रि में नौ दिनों तक देवी दुर्गा मंदिरों और शक्तिपीठों में भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्ययक्रम आयोजित किए करने के निर्देश दिए। 10 मार्च को राज्य के संस्कृति विभाग ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर निर्देश दिए थे। अधिकारियों को 21 मार्च तक सभी तैयारियां पूरी करने को कहा गया है।

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