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आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार(आयडा) में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटन किये जाने और नियमों का पालन किये बिना कई संस्थानों को व्यावसायिक दर निर्धारित करने की सीबीआई जांच होगी. झारखंड हाइकोर्ट ने आदेश दे दिया है.
आदित्यपुर औद्योगिक विकास प्राधिकार(आयडा) में नियमों का उल्लंघन कर जमीन आवंटन किये जाने और नियमों का पालन किये बिना बहोत सरे संस्थानों को व्यावसायिक दर निर्धारित करने की सीबीआई जांच होगी. झारखंड हाइकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है. अदालत ने मामले में आयडा की तत्कालीन अध्यक्ष और उद्योग विभाग की वर्तमान प्रधान सचिव वंदना डाडेल की भी संलिप्तता मानते हुए उनके खिलाफ भी सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है.
सुनवाई के दौरान कई सच्चाई आयी सामने
सुनवाई के दौरान अदालत ने जब आयडा के बायल़ॉज और अधिकार क्षेत्र के मामले में जानकारी मांगी, तो कई सच्चाई आयी सामने. यह बात भी सामने आयी की आयडा में फैक्ट्री लगाने के बदले शोरूम खोलने का भी प्रावधान है. अदालत ने यह जानना चाहा है की क्या आयडा खुद इस तरह का प्रावधान कर सकता है? अदालत को बताया गया की आयडा के निदेशक मंडल ने मतैक्य से ऐसा करने का निर्णय लिया था. यह भी निर्णय लिया गया था कि फैक्ट्री के बदले शोरूम खोलने वालों से व्यावसायिक शुल्क लिया जायेगा, ताकि रुपया पैसा आता रहे. अदालत को बताया गया की जब यह निर्णय लिया गया, तब आयडा की तत्कालीन अध्यक्ष वंदना डाडेल भी बैठक में शामिल थी.