धनबाद। बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी टीके लहरी समेत 13 लोगों को अदालत से शुक्रवार को राहत नहीं मिली है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने आरोपियों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्तों पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। इससे पूर्व अदालत द्वारा सीबीआई को मामले की अगली सुनवाई तक दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी जो आज अदालत के आदेश पारित करने के बाद समाप्त हो गया।
ये लोग किये थे जमानत अर्जी दाखिल
अदालत में आरोपी रूद्रजीत दास गुप्ता, राजेंद्र कुमार मुंशी, गिरजा उपरेती, आलोक मंडल, केसारी किशोर शरण सिन्हा, राकेश सिन्हा, दिनेश चंद्र झा, तापस कुमार लहरी, प्रवीण पारकरिया, मिलन पार करिया, प्रदीप कुमार चक्रवर्ती, सत्य अनुग्रह नारायण एवं चंद्रमोहन की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी अदालत में दाखिल की गई थी। अदालत में आज जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई। आरोपियों के खिलाफ अदालत द्वारा उपस्थिति के लिए सम्मन जारी किया गया था। इसी मामले में एक कंपनी के प्रतिनिधि विश्वनाथ पान की और से भी अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया।
17 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र किया गया था दाखिल
धनबाद सीबीआई की एंटी करप्शन विंग द्वारा बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी टीके लहरी समेत 17 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोपी बनाए गए लोगों में बीसीसीएल के अधिकारी के अलावे चाइनीज कंपनी तथा कंपनी के भारतीय एजेंट शामिल थे। आरोपियों के खिलाफ 11.6 करोड़ रुपए की हेडर मशीन की खरीददारी में घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। आरोप में यह भी कहा गया था कि मशीन की खरीददारी में सरकारी नियमों का घोर उल्लंघन किया गया। मशीनों की खरीददारी के बाद उसे डब्लू जे एरिया मुनिडीह में रखा गया था जिसमें से एक मशीन नवंबर 2015 में तथा दूसरी 3 फरवरी 2016 को ब्रेक डाउन हो गया था।