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रांची – 1932 के खतियान का विराेध करना पड़ा भारी. धुर्वा थाना की शिकायत पर एसडीओ कोर्ट ने छह आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है. जिन्हें प्रतिवादी बनाया गया है उसमें प्रदीप तिवारी, कैलाश यादव, रंजन कुमार उर्फ छोटू, नवनीत कुमार, बिट्टू मिश्रा और राम कुमार यादव शामिल है.
शिकायत मिली थी कि ये लोग सरकार के निर्णय के खिलाफ लोगों को तैयार कर रहे थे. इनलोगों की गतिविधि से शांति भंग होने और बवाल की भी संभावना थी. एसडीओ (SDO) कोर्ट ने परिवादियों को सोमवार को खुद या अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होने का निर्देश दिया है. कोर्ट के समक्ष बताना होगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया. निर्देश का उलंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि क्यों नहीं आपलोगों को 50-50 हजार रुपये का जुरमाना जमा कराया जाये ताकि किसी प्रकार की शांति भंग करने का प्रयास न हो. हालांकि इनमें से कई प्रतिवादी 1932 खतियान को लागू करने के विरोध में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है.
विभिन्न संगठनों द्वारा इस संबंध में बैठकें भी की है, जिसके बाद प्रशासन को धुर्वा थाना से सूचना मिली कि इनके द्वारा शहर की विधि व्यवस्था को प्रभावित पड़ेगा. इस संबंध में झारंखड नवनिर्माण मंच का गठन भी किया है. इसलिए प्रशासन शहर की विधि व्यवस्था को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहती है. इसलिए एसडीओ कोर्ट में सोमवार को सुबह 10.30 बजे तक हाजिर होने का निर्देश दिया है.