न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में धनबाद सीबीआइ की विशेष अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपित राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उनपर 20- 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। दोनो अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे। इससे पहले 28 जुलाई को न्यायाधीश उत्तम आनंद की पहली पुण्यतिथि के दिन सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोनों आरोपित राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा को हत्या व साक्ष्य छिपाने का दोषी करार दिया था। छह अगस्त को सजा सुनाने की तारीख निर्धारित की गई थी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीबीआईपी पीपी ने की बहस
इस चर्चित मामले में सीबीआई की ओर से अभियोजन का संचालन सीबीआई के स्पेशल क्राइम ब्रांच दिल्ली के विशेष अभियोजक अमित जिंदल कर रहे थे ।
ठीक एक साल पहले जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान मौत हो गई थी। 28 जुलाई 2021 को मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्हें ऑटो ने टक्कर मार दिया था। जिसमें आरोपी ऑटो ड्राइवर और उसके सहयोगी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरिडीह से ऑटो बरामद हुआ था। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः मामले में संज्ञान लिया था, पिछले साल अगस्त में सीबीआई को मामले की जांच सौंपी गई थी। 169 गवाहों में से 58 के बयान दर्ज हुए हैं।