धनबाद। धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. पहली बार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मुकदमा दायर कर सुर्खियों में आए भूली डी ब्लॉक निवासी मोहम्मद कलाम आजाद ने अबकी बार भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा अन्य के विरुद्ध कोवीड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज कराया है। अदालत में दायर शिकायत वाद पर अधिवक्ता एचएन सिंह की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने धनबाद पुलिस को एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया है।
अदालत में दायर शिकायतवाद के मुताबिक अन्नपूर्णा देवी ने यह जानते हुए कि कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी है जिससे पूरा विश्व प्रभावित है, 19 अगस्त 21 को अन्नपूर्णा देवी एवं उसके साथ अन्य लोगों ने धनबाद के कई स्थानों पर भीड़ एकत्र करने का कार्य किया और जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम किया ।
कलाम ने आरोप लगाया है कि अन्नपूर्णा देवी ने यह जानते हुए कि लोगों से मिलने जुलने पर कोरोना वायरस फैल सकता है जिससे जीवन संकट में आ जाएगा जानबूझकर लोकघाती कार्य किया, और आम लोगों के जीवन को संकट में डाला । इस कार्य से धनबाद के आम लोग भयभीत हो गए इस काम में जिला प्रशासन ने भी अन्नपूर्णा देवी को नहीं रोका।