धनबाद : श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित श्रमिकों का नेशनल डाटाबेस तैयार कर रहा है। रजिस्ट्रेशन नेशनल डाटा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर (एन.डी.यू.डबल्यू.) की वेबसाइट पर सीएससी द्वारा करने की सुविधा प्रदान की गई है।
सीएससी मैनेजर मो अनजार हुसैन ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न पंचायतों एवं वार्डों में अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को 1365 श्रमिकों का वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया गया है।
श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद प्रत्येक श्रमिक को 12 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया जाएगा। जिसकी वैधता आजीवन रहेगी। श्रमिक को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह डेटाबेस श्रमिकों के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने में सरकार को काफी मददगार साबित होगा। प्रवासी श्रमिक कार्यबल को ट्रैक करने और उन्हें अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए भी सहायक होगा।
इसमें निबंधन कराने वाले श्रमिक की उम्र 16 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। श्रमिक आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यदि वे केवल आइटीआर फाइल करते हैं परंतु कोई टैक्स नहीं भरते हैं तो वे इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए तथा असंगठित श्रमिक श्रेणियों में काम करना चाहिए।
इसमें मनरेगा वर्कर्स एनआरएलएम या एनयूएलएम के तहत एसएचजी के सदस्य, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, निर्माण कामगार, मिड डे मिल कामगार, घरेलू कामगार, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, कृषि कामगार, फिशरमैन और ईट भट्ठा कामगार सहित अन्य असंगठित कामगार निबंधन करा सकते हैं।
इसकी निबंधन प्रक्रिया बहुत सरल है। श्रमिक का आधार ई-केवाईसी द्वारा सत्यापन, बैंक खाता का विवरण और आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है। आधार ई-केवाईसी के लिए ओटीपी, फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन की सुविधा दी गई है।