धनबाद। जिला जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी लखन वर्मा एवं उसके सहयोगी राहुल वर्मा का सीबीआई दोबारा 6 से 27 दिसंबर तक गुजरात के गांधीनगर स्थित डायरेक्टोरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस (डीएफएस) लैब में नार्को व ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराएगी।वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुमार विमलेंदु ने सीबीआई के आवेदन का विरोध करते हुए दोबारा टेस्ट की जरूरत पर सवाल उठाए।
अदालत ने आवेदन को मंजूर करते हुए 6 से 29 दिसंबर तक आरोपियों के विभिन्न टेस्ट कराने की सशर्त अनुमति सीबीआई को दे दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता की उपस्थिति में नार्को टेस्ट कराने का भी निर्देश सीबीआई को दिया है। सीबीआई ने दोनों आरोपियों का जेल अधीक्षक द्वारा अभिप्रमाणित स्वीकृतिपत्र भी अदालत को सौंपा है।
इससे पूर्व सीबीआई विभिन्न चक्रों में जेल में ही दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने कहा था कि अनुसंधान के दौरान कुछ नए क्लू एवं लीड मिले हैं जो दूसरे हत्याकांड में अन्य अभियुक्त और मास्टरमाइंड की ओर इशारा करते हैं। इस मामले में गहरी साजिश के कुछ नए तथ्य मिले हैं।
जज उत्तम आनंद की हत्या उपयोग किए गए ऑटो की चोरी के मामले में गुरुवार को सीबीआई की ओर से किसी गवाह को पेश नहीं किया गया। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 9 दिसंबर निर्धारित कर दी है