धनबाद। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने गुरुवार को बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी चाइनीज कंपनी तथा कंपनी के भारतीय एजेंट समेत 17 लोगों के खिलाफ संज्ञान लिया है।
अदालत ने आरोपियों को उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करने का आदेश दिया है। धनबाद सीबीआई की एंटी करप्शन विंग ने वर्ष 2017 में बीसीसीएल द्वारा चाइनीज कंपनी से मशीन खरीददारी में किए गए घोटाले का पर्दाफाश करते हुए बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी टी के लहरी समेत पूर्व अधिकारियों, चाइनीज कंपनी तथा कंपनी के भारतीय एजेंट समेत 17 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था तथा 4 पूर्व अधिकारियों को क्लीन चिट दे दिया था।
इन लोगों के खिलाफ सीबीआई ने किया था आरोप पत्र दाखिल
अनुसंधान के बाद सीबीआई द्वारा जिन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है उनमें आर के सिन्हा, प्रदीप कुमार चक्रवर्ती, केसारी किशोर सिन्हा, आर के मुंशी, एस ए नारायण, चंद्रमोहन,जी उपरीती, आलोक मंडल,डी सी झा, टी के लहरी, मैसर्स डायनासॉर्स कोल माइनिंग मिशनरी कंपनी लिमिटेड बीजिंग चाइना, मैसर्स मीनू इन्नोवेटिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, मुद्रजीत दासगुप्ता सीजीएम ई एन एम, भोगीलाल चोटालिया जीएम फिनाइस, मदन मित्रा डिप्टी चीफ मटेरियल मैनेजर, तथा कंपनी के भारतीय एजेंट प्रवीण परखिया एवं मिलन परखिया के नाम शामिल हैं। सीबीआई द्वारा चार लोगों को क्लीन चिट दिया गया है, जिनमें भी के सिन्हा, एके दत्ता, एसके सिंह ,अमिताभ साहा के नाम शामिल है।