धनबाद : व्यवसायियों से रंगदारी मांगने के चर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए मंगलवार को धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश रोशन की अदालत ने यूपी के कुख्यात शूटर अमर सिंह सहित रवि ठाकुर, अभिनव सिंह उर्फ बढ़ो तथा सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार निषाद लोगो को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है।
आरोपियों के खिलाफ 30 जनवरी 2021 को बैंक मोड़ थाना में प्रशिक्षु अवर निरीक्षक इंद्रजीत कुमार राणा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
जिसमें आरोप था कि 27 जनवरी 2021 को धनबाद जिला के व्यवसायियों को जान मारने की धमकी एवं रंगदारी वसूलने के उद्देश्य से एक अपराधी गिरोह को संगठित किया जा रहा है. इसमें झारखंड के विभिन्न जिला में बंद शातिर अपराधी कर्मी और कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुख्यात अपराधी द्वारा अंतर राज्यीय गिरोह तैयार कर लोगों को भयभीत करने व रंगदारी वसूलने का प्रयास किया जा रहा है. फर्जी नाम एवं दस्तावेज तैयार कर कई मोबाइल नंबर लेकर गिरोह के सदस्यों को दिया जा रहा है, ताकि हत्या की धमकी देकर रंगदारी की वसूली की जा सके.