सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत की अर्जी मुंबई की एक अदालत ने खारिज कर दी है। हालांकि, एनसीबी ने आर्यन का फिर से रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पूछताछ के लिए जो रिमांड दिया गया वो काफी है।
लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट ने आर्यन के वकील की वह अपील भी खारिज कर दी जिसमें उन्होंने सुपरस्टार के बेटे के लिए जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया। उधर, मुंबई की आर्थर जेल की अथॉरिटी ने आर्यन को 3 से 5 दिनों तक क्वारंटीन करने कही है। उसे इस दौरान एक अलग सेल में रखा जाएगा।
आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने आज कोर्ट में अपने मुवक्किल को जमानत पर छोड़े जाने की अपील की। उन्होंने अदालत में कहा कि आर्यन को गोवा जाने वाले क्रूज पर हुई पार्टी में ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए बुलाया गया था।
उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल का आयोजकों से कोई संबंध नहीं है। एनसीबी की रिमांड बढ़ाने की याचिका का विरोध करते हुए मानेशिंदे ने कहा कि उनके क्लाइंट का किसी अन्य आरोपी से कोई संबंध नहीं है।