मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह के खिलाफ अश्लील गाना गाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। बादशाह अदालत में मामला लंबित रहने के दौरान एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। अब उन्हें जवाब देने का आखिरी मौका दिया गया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एस. एस जाधव ने उन्हें कहा कि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वह कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनका पक्ष सुने बिना ही फैसला सुना दिया जाएगा। कोर्ट ने बादशाह को 7 फरवरी तक का मौका दिया है।
अश्लील गाना गाने का मामला है दर्ज
दरअसल, बादशाह और मशहूर पॉप सिंगर हनी सिंह के खिलाफ नागपुर पुलिस को एक अश्लील गाना गाने की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। ऐसे में पुलिस दोनों के वॉयस सैंपल लेना चाहती है। सिंगर हनी सिंह की आवाज का सैंपल ले लिया गया। हालांकि, बादशाह का ने अब तक कोई सैंपल नहीं दिया है। शिकायतकर्ता आनंदपाल सिंह गुरुपाल सिंह जब्बाल ने अपने वकील रसपाल रेणु के माध्यम से उनकी आवाज के नमूने लिए जाने के लिए आवेदन किया है।
कोर्ट ने दिया अंतिम अवसर
बादशाह के वकीलों ने सुनवाई में शिकायत की कॉपी मांगी थी। हालांकि, बादशाह अब तक कई वकीलों को बदल चुके हैं। इससे पहले उन्हें शिकायत की कॉपी दी गई। वकील रेणु ने तर्क दिया कि यह समय की बर्बादी है। कोर्ट ने बादशाह की अर्जी खारिज कर दी। आवाज के सैंपल के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन का जवाब देने का अंतिम अवसर भी दिया गया है।
बिना पक्ष सुने कोर्ट कर सकती है फैसला
अपने आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर बादशाह 7 फरवरी को सुनवाई के दौरान जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ दायर अर्जी पर बिना उनका पक्ष सुने फैसला किया जाएगा। बता दें, 26 अप्रैल 2014 को पचपावली पुलिस ने शिकायतकर्ता जब्बाल की शिकायत पर हनी सिंह और बादशाह के खिलाफ आईपीसी की धारा 292, 293 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 67 ए के तहत मामला दर्ज किया था।
वॉयस सैंपल जुटाने में जुटी पुलिस
इस मामले में नागपुर सत्र न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दोनों गायकों ने हाईकोर्ट में एक आपराधिक अर्जी दायर की थी और पुलिस को पूरा सहयोग करने का वादा किया था। इस मामले पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने विवादित आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद दोनों दूसरी बार पचपावली थाने में पेश हुए, लेकिन पुलिस को वॉयस सैंपल उपलब्ध नहीं कराया। इसके बाद हनी सिंग ने वॉयस सैंपल दिए लेकिन बादशाह ने अब तक सैंपल नहीं दिए हैं।