दलबदल मामले में हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका की रद्द, अब अदालत के फैसले पर भविष्य

136 0

भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में उनकी तरफ से दायर रिट याचिका पर आज झारखंड हाइकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस राजेश शंकर ने फैसला सुनाते हुए बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया है।अब अदालत के फैसले पर बाबूलाल मरांडा की भविष्य टिका है। बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह, अभय मिश्रा और विनोद साहू ने पक्ष रखा। विधानसभा की तरफ से अधिवक्ता अनिल कुमार और दीपिका पांडे की तरफ से अधिवक्ता सुमित गड़ोडिया ने बहस की ही। इस मामले में सुनवाई पांच जनवरी को ही पूरी हो गयी थी। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पूर्व की सुनवाई में झारखंड विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट व अन्य हाइकोर्ट के जजमेंट को प्रस्तुत किया गया था। कहा गया कि स्पीकर के न्यायाधिकरण में जब तक कोई आदेश बाबूलाल मरांडी के मामले में न हो जाये तब तक झारखंड हाई कोर्ट इस रिट को नहीं सुन सकता है। यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए। संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत स्पीकर का न्यायाधिकरण किसी विधायक को डिसक्वालीफाई करने के निर्णय लेने में सक्षम है। हाइकोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। यह भी कहा गया था कि किसी राजनीतिक दल का विलय करना या न करना यह विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है।

यह है मामला
JVM के नेता दो धड़ों में बंटने के बाद तीन विधायक में एक बाबूलाल मरांडी BJP में शामिल हो गए थे। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में चले गए। इसके बाद पार्टी के विलय को लेकर विवाद शुरू हो गया था। इसी बीच विधानसभा स्पीकर ने दल-बदल के तहत बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था और इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी थी।

Spread the love

Awaz Live

Awaz Live Hindi Editorial Team members are listed below:

Related Post

25 एकड़ भूमि पर अवैध गांजा एवं अफीम की फसल को हजारीबाग की पुलिस ने किया नष्ट

Posted by - March 5, 2022 0
पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग के निर्देश पर चौपारण थाना अंतर्गत पथलगड्डा पंचायत के ग्राम-करघा क्षेत्र में अवैध अफीम एवं गांजा की…

विश्वविद्यालय के टीआरएल विभाग के छत से गिरने से कर्मचारी की हुई मौत

Posted by - October 12, 2022 0
रांची – विश्वविद्यालय के टीआरएल विभाग के छत से गिरने से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी धरमा मुंडा मौत हो गयी, बताया…

झारखंड CM हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को SC ने पलटा

Posted by - November 7, 2022 0
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *