स्वास्थ्य विभाग का आदेश

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मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा से मिलेगी डॉक्टरों को छुट्टी 

रांची। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश दिया है कि राज्य के सरकारी डॉक्टर बिना मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के छुट्टी नहीं ले सकेंगे। बीमार होने की स्थिति में भी अनुशंसा जरूरी होगी। यह भी कहा गया है कि यह आदेश रिम्स को छोड़कर सभी मेडिकल कॉलेजों और 24 जिलों के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों पर लागू है। इधर इस आदेश का झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ (झासा) ने विरोध शुरू कर दिया है। कहा है कि विभाग ने इसी साल 15 जुलाई को अधिसूचना जारी की थी कि सक्षम स्तर से अवकाश स्वीकृत होने के बाद ही कोई भी पदाधिकारी छुट्टी ले सकेंगे। ऐसे में नई अधिसूचना की जरूरत क्या थी? यह केवल स्वास्थ्य विभाग के सभी सरकारी चिकित्सा पदाधिकारियों पर लागू किया गया है। बीमार होने की स्थिति में मेडिकल बोर्ड के समक्ष सशरीर उपस्थित होना  अप्रसांगिक है।

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