लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत, 10 लाख के निजी मुचलके पर झारखंड हाई कोर्ट ने दी बेल

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चारा घोटाले (Fodder Scam) में सजायाफ्ता RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में आज सुनवाई हुई. लालू प्रसाद को (Lalu prasad) को जमानत मिल गई है. लालू प्रसाद को 10 लाख की राशि जमानत के लिए जमा करनी होगी, कोर्ट ने आधी सजा पूरी करने के बाद उन्हें जमानत दी है.बता दें कि लालू प्रसाद चारा घोटाला के सबसे चर्चित डोरडां कोषागार मामले में सजायाफ्ता है. सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है. जिसके बाद लालू प्रसाद ने सजा को चुनौती और जमानत के लिए अपील की थी. लालू प्रसाद के वकील ने उनके खराब स्वास्थ्य और आधी सजा पूरी करने की दलील दी है. जिसपर आज सुनवाई हुई.

पांच मामलों में सजायाफ्ता है लालू प्रसाद

लालू प्रसाद को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सरकारी धन के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और साजिश रचने के आरोप में आईपीसी की धारा 120बी, 420, 409, 467, 468, 471, 477ए और पीसी एक्ट की धाराएं 13 (2),13 (1), (सी) के तहत इस घोटाले में साजिश रचने के आरोप में दोषी करार दिया है. और उन्हें पांच साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है. कहा जाता है कि चारा घोटाला ही वह पहला मामला था जिससे घोटाला शब्द से इतने बड़े स्तर पर लोगों का परिचय हुआ.

लालू प्रसाद को कई गंभीर बीमारियां है.

रांची रिम्स से इलाज के दिल्ली के AIIMS में भर्ती कराए गए लालू यादव कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं. उन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी रोग, किडनी में स्टोन, तनाव, थैलेसीमिया, प्रोस्टेट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, ब्रेन से सम्बंधित बीमारी, कमज़ोर इम्यूनिटी, दाहिने कंधे की हड्डी में दिक्कत, पैर की हड्डी की समस्या, आंख में दिक्कत है. यही वजह है कि कोर्ट ने उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में AIIMS में रहने की राहत दी है

इन मामलों में मिली है लालू प्रसाद को सजा

इससे पहले लालू प्रसाद चाईबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में दोषी पाए गए हैं. इस मामले में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई हैं. तो वहीं देवघर ट्रेजरी से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में दोषी लालू प्रसाद को साढे तीन साल की सजा मिली है. जबकि चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ रुपए अवैध निकासी मामले में उन्हें फिर पांच साल की सजा सुनाई गई है. लालू प्रसाद को सबसे ज्यादा सजा दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में मिली है. उन्हें इस मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है. चारो मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है

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