झारखंड में बिना रजिस्ट्रेशन के अब कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। द झारखंड कौंसिल ऑफ मेडिलकल रजिस्ट्रेशन की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है।
कौंसिल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड राज्य में प्रैक्टिस करने वाले या अन्य राज्य से संबंधित मेडिकल कौंसिल से निबंधित चिकित्सकों को भी जो झारखंड में प्रैक्टिस करेंगे उन्हें अब झारखंड राज्य चिकित्सा पर्षद से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।”इस आदेश के बाद अब झोला छाप डॉक्टर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
कौंसिल के डॉ. बिमलेश सिंह ने बताया कि अभी तक जिन्हें मन होता था तो वे झारखंड आकर प्रैक्टिस कर लेते हैं। मनमानी व्यवस्था थी। इसी को समाप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक राज्य में मात्र 7500 डॉक्टर पर्षद में अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं।