IAS पूजा सिंघल को नहीं मिली राहत, ED कोर्ट ने 22 जून तक हिरासत में भेजा

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झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ईडी कोर्ट में आज पेशी हुईं। पूजा सिंघल की न्यायिक हिरास अवधि 14 दिन पूरा होने पर आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में उनकी पेशी हुई। खनन और मनरेगा मामले में जांच के दायरे में घिरी IAS पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार सिंह को विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधवार को पेश किया गया। दोनों की पेशी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से हुई। जिसमें ईडी की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्हें फिर से 22 जून तक बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में भेज दिया।

इससे पहले ईडी उन्हें तीन बार रिमांड पर ले चुका है। पूजा सिंघल की अगली पेशी 22 जून को होगी। मामले में ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया की पूजा सिंघल से ईडी ने रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ की थी। पेशी के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह, एवं पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने अदालत में अपना पक्ष रखा। बता दें, 25 मई से पूजा सिंघल और 20 मई से सुमन जेल में बंद हैं।

सिंघल को कोर्ट ने 25 मई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसका समय 8 जून तक था। सिंघल को 9 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उन्हें तीन बार रिमांड पर लिया गया। पहली बार 5 दिन, दूसरी बार 4 दिन व तीसरी बार 5 दिन के रिमांड पर लिया गया था। जिसकी अवधि आज ही समाप्त हुई थी। पेशी के दौरान अदालत द्वारा पूछे गए सवालों पर पूजा सिंघल ने कहा कि ईडी पूछताछ के दौरान जो मेडिकल जांच हुई थी उसकी प्रिस्क्रिप्शन उपलब्ध कराया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि जेल में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है।

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