झारखंड में मॉब लिंचिंग के दोषी को अब मौत की सजा, विधेयक पास, ‌‌BJP ने बताया झारखंड विरोधी बिल

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झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन राज्य में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए झारखंड भीड़, हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 पास हो गया है। झारखंड में अब मॉब लिंचिंग से किसी की मौत हो जाती है तो दोषियों को मौत की सजा मिलेगी। इसके साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लिंचिंग में किसी को चोट आती है तो दोषी को तीन साल तक की सजा और एक लाख रुपए से तीन लाख रुपए तक का दंड दिया जा सकेगा। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने विधेयक को सदन में प्रस्ताव रखा। जिस पर स्पीकर ने मतदान कराया और सभी ने अपना मत भी रखा।

चर्चा के दौरान BJP ने जमकर हंगामा किया, विधायक वेल तक पहुंच गए। उन्होंने इस कानून सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप भी लगाया। पार्टी के तीन विधायकों अमर बाउरी, अमित मंडल और रामचंद्र चंद्रवंशी ने संशोधन प्रस्ताव भी लाए लेकिन सभी खारिज कर दिए गए।

गंभीर चोट पर उम्र कैद की सजा
वहीं अगर किसी को गंभीर चोट आती है तो दोषी को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और तीन से पांच लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा। यह कानून पश्चिम बंगाल में पहले से लागू है। अब झारखंड में भी इस कानून को लागू किया जा रहा है।

3 तरह की सजा का प्रावधान
इसमें दोषियों के विरुद्ध तीन तरह की सजा का प्रावधान है। ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए गृह विभाग भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद उसे कैबिनेट में रखा जाएगा।

 इन्हे भी दोषी माना जाएगा
अगर कोई साजिश रचता है या किसी को लिंचिंग करने के लिए उकसाता है, किसी भी तरह की मदद पहुंचाता है तो उसे उसी ढंग की सजा दी जाएगी, जैसा लिंचिंग करने वाले अपराधी को। अगर कोई आरोपी को गिरफ्तार करने में या सजा के दौरान बाधा पहुंचाता है, तो उसे तीन साल की सजा और एक से तीन लाख तक जुर्माना हो सकेगा।

 इन्हे भी मिलेगी सजा
लिंचिंग के अपराध से जुड़े किसी साक्ष्य को नष्ट करने वाले को भी अपराधी मान कर एक साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। अगर कोई लिंचिंग का माहौल तैयार करने में सहयोग करता है तो वैसे व्यक्ति को तीन साल की सजा और एक से तीन लाख तक जुर्माना होगा। इस अधिनियम से जुड़े अपराध गैर जमानती होंगे।

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