कोरोना गाइडलाइन्स को लेकर गृह मंत्रालय ने नए निर्देश जारी किये हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय ने कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जारी सभी पाबंदियों को 31 मार्च के बाद खत्म करने का निर्देश दिया है। हालांकि स्वास्थ मंत्रालय की सलाह के अनुसार फेस मास्क का उपयोग करना जरूरी होगा। साथ ही हाथों को सैनीटाईज करना भी जरूरी होगा।
केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि पिछले सात हफ़्तों से लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। वर्तमान में देशभर में महज 23,913 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जबकि पाज़िविटी रेट महज 0.28% है। गृह सचिव ने ये भी बताया कि अब तक देशभर में 181 करोड़ 56 लाख वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा चुकी है।
पत्र के माध्यम से गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि, “रोग की प्रकृति पर हमें नजर रखनी होगी और जहाँ भी मामलों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, सम्बंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ मंत्रालय के निर्देश अनुसार स्थानीय स्तर पर निर्णय ले सकेंगे।”
अजय भल्ला ने अपने निर्देश में कहा कि, “सभी लागू नियमों की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। उसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से इस सम्बंध में कोई नया आदेश नहीं जारी किया जाएगा। आम जनता भी अब कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक ऊचित व्यवहार को लेकर जागरूक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने फैसला किया है कि कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए DM अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है।”
देशभर में पिछले 24 घंटों में 1778 कोरोना के सक्रिय मामलें सामने आयें हैं, जबकि 2542 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। पिछले 2 सालों में देशभर में कोरोना के कुल 4 करोड़ 30 लाख से अधिक मामले पाये गये थे, जिसमे 4 करोड़ 24 लाख से अधिक लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। देश में 5 लाख 16 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण पिछले 2 सालों में हुई।
देशभर में 97 करोड़ 64 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। जबकि 82 करोड़ 25 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है।