चीनी खिलौनों की आई शामत, देशभर में 44 जगह छापे, ई-कॉमर्स कंपनियों की आफत!

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देश में चीनी खिलौनों की बिक्री को लेकर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. चीन में बने खराब क्वालिटी या स्टैंडर्ड से नीचे के खिलौनों की सेल्स को लेकर सरकार ने कुछ दिशा-निर्देश तैयार किए हैं. ऐसे में सरकार अब मानकों को लेकर कोताही बरतने के मूड में नहीं दिख रही है.

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने चीनी खिलौनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए देशभर में 44 जगहों पर छापे मारे हैं. इन छापों में 18,600 किलोग्राम वजन के चीनी खिलौने बरामद कर जब्त कर लिए गए हैं. सरकार ने चीनी खिलौने नहीं बेचने को लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए है.

बिक रहे बिना स्टैंडर्ड वाले खिलौने

बीआईएस ने देशभर में छापामार कार्रवाई में पाया कि खिलौनों की दुकान पर बिना सही लाइसेंस और मानकों से नीचे खिलौने बेचे जा रहे थे. बीआईएस के मुताबिक देश में खिलौनों की बिक्री अनिवार्य प्रमाणन स्कीम के तहत आती है. इस पर बीआईएस का क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू होता है. इसके हिसाब से देश में आईएसआई मार्क के बिना ना तो खिलौने बनाए जा सकते हैं, ना ही उनकी बिक्री या आयात किया जा सकता है. ना ही ऐसे खिलौनों का वितरण हो सकता है.

Reliance की दुकानों पर भी पड़े छापे

बीआईएस ने जिन खिलौनों की दुकानों पर छापे मारे हैं, उनमें रिलायंस समूह के रिटेल स्टोर हेमलीज से लेकर आरचीज गैलरी तक शामिल हैं. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की चीफ निधि खरे का कहना है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को बिना बीआईएस मार्क वाले खिलौनों की बिक्री को लेकर नोटिस भी जारी किया गया है.

चीनी खिलौने नहीं बेचें ई-कॉमर्स कंपनियां

सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को चीनी खिलौने नहीं बेचने के निर्देश दिए हैं. वहीं CCPA ने Amazon, Flipkart और Snapdeal को बिना बीआईएस मार्क वाले खिलौने बेचने को लेकर नोटिस जारी किया है.

देश में जनवरी 2021 से खिलौनों की क्वालिटी कंट्रोल के लिए बीआईएस के सर्टिफिकेशन नियम अनिवार्य हो गए हैं. इसमें इलेक्ट्रिक खिलौनों के साथ-साथ नॉन-इलेक्ट्रॉनिक, डॉल्स इत्यादि पर भी अब आईएसआई मार्क होना अनिवार्य है.

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