दिल्ली के शाहीन बाग में पकड़ा गया ड्रग्स और हेरोइन का जखीरा, NCB ने बरामद किया 400 करोड़ का माल, इंडो-अफगान सिंडिकेट का भंडाफोड़

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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. एनसीबी ने दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में ड्रग तस्करी के एक बड़े सिंडिकेट (Drug Smuggling Syndicate) का पर्दाफाश किया है जिसमें अफगान, पाकिस्तान और भारतीय मूल के लोग शामिल हैं. दरअसल, ये एक इंडो-अफगान सिंडिकेट है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करीब 400 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद की है. डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि एक सीक्रेट ऑपरेशन पर काम करते हुए दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया इलाके में रेड कर एक घर से 50 किलो हेरोइन और 47 किलो संदिग्ध नारकोटिक्स बरामद किया है. साथ ही, 30 लाख रुपये कैश और नोट गिनने की मशीन बरामद की है.

दरअसल, जांच में पता चला है कि ये हेरोइन पेड़ की डालियों में कैविटी बनाकर छिपकर समुंदर और पाक बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान लाई गई थी. साथ ही, NCB को शक है कि बरामद कैश भी हवाला के जरिये हिंदुस्तान लाया गया है. डीडीजी ऑपरेशन्स संजय कुमार सिंह ने बताया कि हिन्दुतान में इस इंटरनेशनल सिंडिकेट के तार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों से जुड़े हैं. बरामद ड्रग्स की खेप को जूट के बैग में अलग-अलग मात्रा में रखा गया था.

अलग-अलग सामान में ड्रग्स छिपाकर हिंदुस्तान लाया जा रहा था, साथ ही, DDG NCB ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि इससे पहले भी ये सिंडिकेट अलग-अलग सामान में ड्रग्स छिपाकर हिंदुस्तान ला चुका है. दरअसल, इस सिंडिकेट से जुड़े लोग हेरोइन की मैन्युफैक्चरिंग और अडल्टरिंग में माहिर हैं, जिसका फायदा ये कई बार NCB और अन्य जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए भी करते हैं. इसके अलावा, NCB अधिकारियों ने बताया कि इस सिंडिकेट से जुड़े एक भारतीय मूल के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य शहरों में जांच अभी भी चल रही है.

बरामद हेरोइन और अन्य ड्रग्स के ट्रैसीस हाल ही में अटारी बॉर्डर के पास बरामद हेरोइन से मेल खाते हैं. जल्द इस इंडो-अफगान सिंडिकेट को लेकर NCB कुछ गिरफ्तारियों के साथ एक बड़ा खुलासा कर सकती है.

क्या है सजा का प्रावधान
ड्रग्स के केस में एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत अलग-अलग सजा के प्रावधान हैं. इसमें धारा 15 के तहत एक साल, धारा 24 के तहत 10 की सजा व एक लाख से दो लाख रुपए तक का जुर्माना और धारा 31ए के तहत मृत्युदंड तक का प्राव

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