ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद परिसर के ASI सर्वे की इजाजत दे दी है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कराने का विरोध किया था। कोर्ट के फैसले के अनुसार, विवादित क्षेत्र को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा।
इस मामले में हिंदू पक्ष की नुमांइदगी कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “मुझे बताया गया है कि मेरी एपलिकेशन मंजूर कर ली गई है और अदालत ने वज़ू टैंक को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।
” अब इस मामले की अगली सुनवाई चार अगस्त को होने जा रही है, ऐसे में चार अगस्त तक ही ASI को भी सर्वे की रिपोर्ट पेश करने को कह दिया गया है। लंबे समय से हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा था, ऐसे में कोर्ट के आदेश ने इस विवाद को नतीजे तक पहुंचाने की बड़ी पहल कर दी है।