सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के सफर को बुधवार को नए सुरक्षा नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब अनिवार्य रूप से बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य हो गया है और साथ ही इसकी गति को केवल 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित कर दिया गया है। इस नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा और तीन महीने का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह नियम चार साल तक के बच्चों को कवर करता है। नए नियमों के अनुसार, इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए और इसमें 30 किग्रा भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा सवारी की पूरी अवधि के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने के लिए सवार को बच्चे को हार्नेस से बांधना होता है।
इस तरह के हेलमेट का कर सकते हैं इस्तेमाल
दोपहिया वाहनों के लिए नए नियम में संशोधन बच्चों को अधिक सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। वे पीछे की सवारी करते समय क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट भी पहन सकते हैं। लेकिन हेलमेट सरकार द्वारा निर्थारित मानकों का पालन करना चाहिए। जिसे लेकर केंद्र पहले ही निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना के लिए अधिसूचना जारी कर चुका है।
वाहन की स्पीड सीमित
दोपहिया सवारों के लिए यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य बनाता है कि आपके वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी कर नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। इसमें सवारों के लिए बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया था।