लखीमपुर हिंसा: केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र समेत 14 लोगों पर हत्या का आरोप तय

159 0

लखीमपुर खीरी तिकुनिया हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे सहित 14 पर हत्या का आरोप तय किया गया है. हिंसा में मारे गए किसानों के मामले में जिला कारागार में बंद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्र सहित सभी 14 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी पर आरोप तय कर दिए हैं. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार वर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई. अब इस केस का ट्रायल शुरू होगा.

तिकुनिया हिंसा कांड में केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा समेत सभी 14 आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी सोमवार को खारिज कर दी गई थी. वहीं इन 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए 6 दिसंबर यानी आज का दिन तय किया गया था. 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया में हुई घटना में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हुई थी और आशीष मिश्रा पर उन किसानों को कुचलने का आरोप था. आरोपी आशीष सहित सभी 14 आरोपी अभी लखीमपुर जिला जेल में बंद हैं. किसानों की तरफ से दर्ज मुकदमे में कुल 14 आरोपी थे, जिसमें से एक बाहर है.

4 किसानों सहित 8 लोगों की हुई थी मौत

सुनवाई के लिए 16 दिसंबर को अगली तारीख तय कर दी गई है. इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्र सहित कुल 14 अभियुक्त हैं. एक आरोपी जमानत पर जेल से बाहर है. तीन अक्टूबर 2021 को हुए चर्चित तिकुनिया कांड में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में दो मुकदमे दर्ज हुए थे. एक मुकदमा किसान पक्ष ने दर्ज कराया था, जिसमें केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्र सहित 14 आरोपी हैं.

इन धाराओं में आरोपियों पर दर्ज है केस

कोर्ट ने आशीष मिश्र समेत 14 आरोपियों पर आईपीसी की धारा 147- बलवा, 148- घातक हथियारों के साथ बलवा करना, 149- सामान्य उद्देश्य से अपराध करना, 326- अङ्ग भङ्ग करना, 307- जानलेवा हमला करना, 302- हत्या, 120 B- आपराधिक षडयंत्र, 427-सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 (मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड) में आरोप तय करने के लिए प्रयाप्त आधार पाए हैं.

इसके अलावा आरोपी सुमित जायसवाल के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 ( बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना), आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्र, अंकित दास, लतीफ उर्फ काले और सत्यम त्रिपाठी पर शस्त्र अधिनियम की धारा 30 (शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड) आरोपी नन्दन सिंह विष्ट पर शस्त्र अधिनियम की धारा 5/27 (अवैध असलहे का उपयोग करने के लिए दण्ड) का भी आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार पाए हैं.

2 BJP कार्यकर्ताओं की हुई थी मौत

वहीं दूसरी पक्ष ने भी क्रास मुकदमा अपराध संख्या 220 दर्ज कराया था, जिसमें दो भाजपा कार्यकर्ता सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में चार लोग नामजद किए गए थे. आरोपी जेल में बंद हैं.

Spread the love

Awaz Live

Awaz Live Hindi Editorial Team members are listed below:

Related Post

घरेलू के बाद कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भारी कटौती, जानिए कितना हुआ सस्ता

Posted by - September 1, 2023 0
केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं बड़ा तोहफा देते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में 200 रुपए की कटौती…

भोजपुरी गीतकार ब्रज किशोर दुबे की संदिग्ध मौत, गले में गमछा और सिर पानी में डूबा मिला

Posted by - November 15, 2022 0
भोजपुरी गीतकार ब्रज किशोर दूबे की संदिग्ध मौत हो गई है। उनकी लाश उनके दोस्त के घर के बाथरूम में पड़ी…

अमेरिका में PM मोदी, गौतम अडानी और और आंध्र CM जगन मोहन रेड्डी पर केस, समन जारी

Posted by - September 1, 2022 0
भारतीय मूल के एक अमेरिकी डॉक्टर ने अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और…

देश के युवाओं से PM मोदी का संवाद, जीवन में आगे बढ़ने और कामयाब होने के लिए दिए टिप्स

Posted by - January 24, 2023 0
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के चुनिंदा युवाओं से मिलकर उनसे बातचीत की। युवाओं के साथ उनकी यह…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *