दिल्ली की राउड एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है।
सीबीआई ने आज मनीष सिसोदिया की कस्टडी नहीं मांगी, कोर्ट ने आज की सुनवाई के बाद उन्हें 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया।
बता दें कि 4 मार्च को स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की 2 दिन की रिमांड बढ़ाते हुए 6 मार्च तक के लिए CBI हिरासत में भेज दिया था.सीबीआई ने आबकारी मामले में 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. मनीष सिसोदिया पिछले 7 दिनों से CBI हिरासत में हैं.
सौरभ भारद्वाज ने सीबीआई पर साधा था निशाना
वहीं, आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को प्रताड़ित कर रहा है और उन पर झूठे आरोपों वाले कागजात पर हस्ताक्षर करने का दबाव बना रहा है. आप की एक अन्य नेता आतिशी ने दावा किया था कि सीबीआई का कृत्य पूर्व उपमुख्यमंत्री के खिलाफ किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप को साबित करने में उसकी ‘नाकामी’ को सामने लाता है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीबीआई ने सिसोदिया को ‘अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने’ के लिए गिरफ्तार किया.