श्रद्धा मर्डर केस मामले में आरोपी आफताब पूनावाला (Aftab poonawala) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट (Saket Court) में पेश किया गया था जहां आरोपी ने कोर्ट के सामने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए हुए कहा कि उसने यह सब गुस्से में किया है और यह उसकी गलती है। आरोपी आफताब पूनावाला (Aftab poonawala) ने कोर्ट के सामने कहा कि वह वह अब जांच में पुलिस की पूरी मदद कर रहा है।
आफताब (Aftab poonawala) ने कहा “सब भूल गया हूं”
आफताब पूनावाला (Aftab poonawala) ने कोर्ट के सामने कहा कि उसने पुलिस को सब बता दिया है कि उसने यह सब किस योजना के तहत किया था। श्रद्धा की लाश के टुकड़े कहां कहां फेंके थे। आफताब ने कहा कि घटना को बहुत समय बीत गया है और वह सब भूल गया है। उसने कहा कि जो भी हुआ गलती से हुआ और हत्या गुस्से में आकर कर दी थी।
कोर्ट ने आफताब (Aftab poonawala) की रिमांड बढ़ाई
आफताब पूनावाला के साथ पूछताछ के अलावा दिल्ली पुलिस अलग-अलग तरीके से जांच में जुटी दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आफताब की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग पर आफताब की रिमांड चार दिन बढ़ा दी है। पुलिस अब एक बार फिर इस मामले में उन जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाएगी जहां आफताब ने शव के टुकड़ों को फेंका था।
दिल्ली पुलिस आफताब से सभी जानकारियां जुटाने का प्रयास कर रही है। आफताब से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने बताया था कि उसने श्रद्धा के शरीर कई टुकड़े किए और उन्हे जंगलों में फेंक आया था। अब दिल्ली पुलिस उन जंगलों में घूमकर जांच कर रही है। इस दौरान दिल्ली पुलिस के हाथ कई कंकाल लगे हैं लेकिन यह पुष्टि होना बाकी है कि यह कंकाल और हड्डियाँ श्रद्धा की हैं।
जांच सीबीआई (CBI) को सौंपे जाने की याचिका खारिज
इस मामले को लेकर सीबीआई के जरिए जांच की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस सुब्रमनयम की बेंच को इसपर सुनवाई करना था। जांच में कहा गया था कि इतनी पुरानी घटना की जांच दिल्ली पुलिस ठीक तरह से नहीं कर पाएगी इसलिए जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच को पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग वाली इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि हमें इस दलील पर विचार करने का एक भी अच्छा कारण नहीं मिला