दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शॉट परफ्यूम के विवादित एड पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस व सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस भेजा था। महिला आयोग ने इस एड पर आपत्ति जताते हुए इसे रेप को बढ़ावा वाला बताया था। महिला आयोग के नोटिस के बाद केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने Twitter और Youtube को इस विवादित एड को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इस एड को लेकर जांच के भी आदेश दिए हैं।
आदेश में क्या कहा?
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को ट्विटर और यूट्यूब को एक बॉडी स्प्रे ब्रांड के दो विवादित ads को हटाने के आदेश दिए हैं। इन विज्ञापनों पर देश में ‘रेप कल्चर’ को बढ़ावा देने वाला करार दिया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निलंबन आदेश में कहा, “बॉडी स्प्रे ब्रांड का वीडियो शालीनता या नैतिकता के हित में महिलाओं के चित्रण और सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 3(1) बी(iii) का उल्लंघन करता है। इस अधिनियम के तहत जेंडर के आधार पर अपमानजनक या परेशान करने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, पब्लिश, ट्रांसमीट, स्टोर अपडेट या शेयर नहीं कर सकते हैं।”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ये कदम भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) द्वारा विज्ञापन के लिए निर्धारित कोड के “गंभीर उल्लंघन” और सार्वजनिक हित के खिलाफ पाए जाने के बाद आया है।
बता दें कि बॉडी स्प्रे ब्रैंड Layer’r Shot के दो नए एड सामने आए हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स पर भी आक्रोश दिखा। इस वीडियो को रेप को बढ़ावा देने वाला बताया गया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस मामले पर स्वयं संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम और केंद्र को एक्शन लेने के लिए नोटिस भेजा था।