तेजस्वी यादव को CBI का दूसरी बार समन, पर पत्नी के खराब स्वास्थ्य की वजह से नहीं हुए पेश

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बिहार में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के करीब 15 स्थानों पर छापे मारने के एक दिन बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अब राज्य के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दूसर बार तलब किया है। सूत्रों के अनुसार, बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को इससे पहले 4 फरवरी को समन भेजा गया था, पर वह पेश नहीं हुए थे।

अब सीबीआई ने उन्हें दूसरा समन भेजा है और बिहार के उपमुख्यमंत्री को आज दोपहर 2 बजे तक पेश होने को कहा है। पर बिहार के उपमुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के कारण CBI के सामने पेश नहीं होंगे। ED के छापे के बाद उनकी पत्नी को कल शुक्रवार को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे गर्भवती है, 12 घंटे की पूछताछ के बाद BP की समस्या की वजह से बेहोश हो गईं थी। इस मामले में CBI ने हाल ही में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद से पूछताछ की थी।
सीबीआई ने का लालू परिवार पर आरोप

अपने मामले में, सीबीआई ने आरोप लगाया है कि जांच के दौरान, यह पाया गया था कि आरोपियों ने मध्य रेलवे के तत्कालीन जीएम और सीपीओ के साथ साजिश रचकर भूमि के बदले में या तो उनके नाम पर या लालू परिवार के करीबी रिश्तेदारों के नाम पर लोगों को नियुक्त किया।
भाजपा पर फिर बरसे तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, यह एक खुला रहस्य है कि जांच एजेंसियां भाजपा के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं और उन लोगों की मदद कर रही हैं जो बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए सहमत हैं।

तो फिर से रेड हो रहा है – नीतीश कुमार

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को CBI के दिए गए समन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाकि, 2017 में भी रेड हुआ था, उसके बाद हम अलग हो गए। 5 साल बीत गए और अब हम एक साथ आ गए हैं तो फिर से रेड हो रहा है। इस पर अब मैं क्या बोल सकता हूं?।
जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामला क्या है?

सीबीआई ने तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों और 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें अज्ञात लोक सेवक और निजी व्यक्ति शामिल थे। सभी आरोपियों को 15 मार्च को तलब किया गया है। ईडी का मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया।

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