सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें एक साथ दो लोकसभा सीट या विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के नियम को चुनौती दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि एक उम्मीदवार को एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति देने से नेता अखिल भारतीय नेता बनने में सक्षम होंगे। याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 (7) की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी।