हाथरस गैंगरेप मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए चार में से तीन आरोपियों को बरी कर दिया है जबकि एक आरोपी को दोषी करार दिया है।
14 सितंबर 2020 को हाथरस में दलित लड़की के साथ कुछ युवकों ने गैंगरेप किया था। 14 सितंबर 2020 को हाथरस के एक गांव में 19 साल की दलित युवती के साथ रेप की वारदात हुई थी। 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरगंज में युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
इस मामले में युवती के गांव के रहने वाले संदीप, रवि, रामू और लवकुश के नाम दर्ज हुए थे।