मतगणना स्थल के 100 मीटर की परिधि में 16 मई की मध्य रात्रि से निषेधाज्ञा लागू, मोबाइल, सेल्यूलर फोन पर प्रतिबंध

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कोयला नगर स्थित नेहरू कंपलेक्स मतगणना स्थल की 100 मीटर की परिधि में 16 मई की मध्यरात्रि से अगले आदेश तक दंप्रस की धारा 144 के तहत अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। साथ ही सभी मतदान केंद्र, मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन व सेल्यूलर फोन के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

इस आशय का आदेश जारी करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी श्री प्रेम कुमार तिवारी ने कहा कि मतगणना केंद्र पर विधि व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड, रांची के निर्देशानुसार किसी भी मतदान केंद्र या मतगणना सेंटर में मोबाइल फोन के प्रयोग पर प्रतिबंध है।

निर्देश के अनुसार मतगणना सेंटर के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन ले जाने या उसका उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। साथ ही मतगणना सेंटर के अंदर या बाहर अथवा उस क्षेत्र में जिसे सुरक्षा बल ने मतगणना सेंटर या हॉल में व्यक्तियों के प्रवेश के लिए अपने घेरे में रखा है, वहां किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन मिलेगा तो सुरक्षाकर्मी उसे जब्त कर लेंगे तथा मतगणना समाप्ति और परिणाम घोषित होने के बाद ही संबंधित व्यक्ति को लौटाएंगे।

परंतु यह निर्देश विधि व्यवस्था के संधारण तथा सुरक्षा कार्य के लिए मतदान केंद्र या मतगणना केंद्र में या उसके निकट प्रतिनियुक्त वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो इसका उपयोग अपने सरकारी दायित्वों के निर्वहान के दौरान करते हों। इसी प्रकार यह निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, मतदान व मतगणना कर्तव्य के प्रभारी पदाधिकारी पर लागू नहीं होगा।

निषेधाज्ञा के तहत इन निर्देशों का करना होगा पालन

मतगणना सेंटर के पास अनावश्यक भीड़ जमा नहीं करनी है। मतगणना कक्ष के आसपास शोर-शराबा व नारेबाजी नहीं करना या लाउडस्पीकर नहीं बजाना है।

मतगणना सेंटर पर कोई भी मतगणना कर्मी एवं अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, गणन अभिकर्ता को नशे की हालत में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। साथ ही वहां पर धुम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

मतगणना सेंटर के पास लाठी, डंडा, भाला, तीर धनुष सहित किसी भी प्रकार के हरवे हथियार, अग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना या निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।

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